1 जून से अनलॉक मध्यप्रदेश की गाइडलाइन तय!,स्कूल,कॉलेज और कोचिंग को खोलने की कवायद भी शुरु
31 मई को अनलॉक मध्यप्रदेश की फाइनल गाइडलाइन होगी जारी
भोपाल। एक जून से मध्यप्रदेश को अनलॉक करने की तैयारी कर ली गई है। वहीं कोरोना के चलते लंबे समय से बंद चल रहे स्कूल,कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को खोलने की कवायद अब शुरु हो गई है। प्रदेश में सभी शिक्षा संस्थानों और कोचिंग इंस्टीट्यूट को अनलॉक करने की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की एक समिति बनाने का फैसला लिया है।
समिति में स्कूल शिक्षा मंत्री,उच्च शिक्षा मंत्री,चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। समिति कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद स्कूलों से लेकर अलग-अलग क्षेत्र के शिक्षा संस्थान पुनः खोलने के बारे में सलाह मशविरा कर अपने सुझाव देगी। इसी आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
वहीं प्रदेश को अनलॉक करने को लेकर बनाई गई मंत्रियों के कमेटी की अनुसंशाओं का शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। इस दौरान तय की गई गाइडलाइन को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकांश बिंदुओं पर अपनी सहमित जातते हुए कहा कि जिन जिलों में संक्रमण पांच फीसदी से अधिक है वहां पर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बैठक कर अनलॉक की प्रक्रिया को तय करें।
भोपाल और इंदौर में अभी कोरोना के लगातार केस होने के चलते पहले चरण में यहा सीमित छूट देने का फैसला हो सकती है। वहीं बाजार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोले जा सकते है। प्रदेश को अनलॉक करने की गाइडलाइन अंतिम रुप से 31 मई को जारी की जाएगी।
1 से 15 जून Unlock-1 की गाइडलाइन!
-शादी समारोह में दोनों पक्षों से अधिकतम 20-20 लोगों की संख्या रहेगी।
-तेहरवीं में 20 लोगों की संख्या सीमित रहेंगी।
-दाह-संस्कार में 20 लोग रहेंगे।
-रेस्टोरेंट्स टेक होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी।
-शॉपिंग मॉल , मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, जिम बंद रहेंगे।
-धार्मिक स्थलों में एक समय में पुजारी के अलावा अतिरिक्त दो अन्य श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे।
-राजनीतिक और धार्मिक आयोजन में भीड़ जमा होने पर रोक रहेगी।
-सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की 50% उपस्थिति पर सहमति।
-प्रदेश में आर्थिक गीतिविधियां शुरू होंगी।
-हवाई और रेल यात्रा से आने-जाने वाले लोगों के संचालन की व्यवस्था जारी रहेगी।
-जिलों में निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर संबंधी गतिविधियां चालू रखने पर सहमति।
-सभी जिलों में पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय खुलेंगे।