Publish Date: Friday, 30 January 2026 (17:42 IST)
Updated Date: Friday, 30 January 2026 (01:44 IST)
इंफाल। मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए कोविड-19 जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 18 अप्रैल से प्रभावी होगा।
स्वास्थ्य विभाग के उपसचिव सोईमिनलियन लेंगेन ने बताया, हवाई या सड़क मार्ग से मणिपुर आने वाले सभी लोगों को, यहां तक कि स्थानीय मूल निवासियों को भी, राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले कराई गई कोविड-19 संबंधी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।
आदेश में कहा गया है कि सभी सैन्य एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की इकाइयों को, मणिपुर में उनके कर्मियों की प्रवेश से पहले कोविड-19 जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
इस बीच मणिपुर पुलिस के महानिरीक्षक एलांगबाम प्रियोकुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने और कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के लिए 284 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।