नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में एक महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। यह छूट मॉल और नगर निगमों की सीमा में आने वाले मार्केट परिसरों में लागू नहीं होगी।
केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार देर रात लिखे पत्र में कहा है कि गत 15 अप्रैल को जारी पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के तहत कुछ श्रेणियों में संशोधन किया जा रहा है।
आदेश में कहा गया है कि यह संशोधन केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए किया गया है और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में पहले की तरह ही पूर्णबंदी के सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे।
आदेश में व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान की श्रेणी में छूट देते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के तहत पंजीकृत दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश आवासीय परिसरों, पड़ोसी में बनी और अकेली दुकानों पर भी लागू होगा।
आदेश के अनुसार नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले मार्केट परिसरों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को भी यह छूट मिलेगी। साथ ही किसी भी सिंगल और मल्टी ब्रांड माल में दुकानों को खेलने की अनुमति नहीं होगी।
इसके मुताबिक बाज़ार, बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध पूर्व की तरह ही जारी रहेगा।
जिन दुकानों को यह छूट दी गई है, उनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे और सभी के लिए मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ये छूट केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ही लागू होगी। (वार्ता)