Publish Date: Sat, 25 Jul 2020 (16:22 IST)
Updated Date: Sat, 25 Jul 2020 (16:30 IST)
अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिले के कोरोना संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार अब उनके परिजन ही कर सकेंगे लेकिन उन्हें इसके लिए जारी गाइडलाइन की पालना करनी होगी। पुष्ट जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इस बावत आदेश जारी कर संक्रमित शवों का दाह-संस्कार परिजनों के जरिए किए जाने के रास्ते खोल दिए है लेकिन इसके लिए 5-6 सूत्रीय प्रोटोकॉल नियम प्रभावी रहेंगे जिसकी परिजनों को पालना करनी होगी।
नियमों में अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के केवल 5 लोग उपस्थित रह सकेंगे, सभी को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा, परिजन शव को अस्पताल अथवा निजी आवास से सीधे श्मशान स्थल ले जा सकेंगे, शव को पीपीई किट से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा, अंतिम क्रिया के बाद सभी का सैनिटाइज होना तथा वाहनों का भी सैनिटाइज होना अनिवार्य होगा तथा इसके 30 मिनट बाद विसर्जन संभव हो सकेगा।
इससे पहले मृतक की राख के कलश को टैगयुक्त शमशान स्थल पर ही छोड़ना होगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी के लिए नगर निगम के 2 कर्मचारी साथ रहेंगे। (वार्ता)