Publish Date: Sat, 03 Sep 2022 (12:01 IST)
Updated Date: Sat, 03 Sep 2022 (12:10 IST)
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक शख्स द्वारा दायर उस याचिका पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और बिल गेट्स से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए कोविशील्ड टीका को दोषी ठहराया और टीका कंपनी से 1,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। कोविशील्ड का टीका लगवाने के बाद कथित तौर पर मेडिकल छात्रा की मौत हो गई थी।
याचिकाकर्ता दिलीप लुनावत ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और भारत के औषधि महानियंत्रक को भी पक्ष बनाया है। गेट्स के फाउंडेशन ने एसआईआई के साथ भागीदारी की थी। जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने 26 अगस्त को याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी बेटी स्नेहल लुनावत मेडिकल छात्रा थी और उसे 28 जनवरी 2021 को नासिक में अपने कॉलेज में एसआईआई द्वारा तैयार कोविड टीका कोविशील्ड लेने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह हेल्थ वर्कर थी।