Publish Date: Mon, 30 Mar 2020 (19:10 IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2020 (19:29 IST)
इंदौर। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कोरोना संक्रमण से कैदियों के बचाव के लिए सोमवार को इंदौर जेल से 116 कैदियों को रिहा किया गया। ये कैदी लंबे समय से इंदौर जेल में सजा काट रहे थे। कोरोना वायरस से कैदियों को बचाने के लिए उन्हें आज मास्क पहनाकर रिहा किया गया। इससे पहले रिहा होने वाले सभी कैदियों की डॉक्टरी जांच भी हुई।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार विचाराधीन कैदियों को 45 दिन की अंतरिम जमानत देकर जल्द ही रिहा करने का फैसला लिया था।
मध्यप्रदेश सरकार ने सभी जेल अधीक्षकों से 5 वर्ष तक की सजा के प्रावधान वाले आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत के लिए आवेदन तत्काल संबंधित न्यायालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी याचिका कोरोना आपदा के बीच जेलों में बंद कैदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि सभी राज्यों को एक कमेटी बनाकर 7 साल से कम सजा वाले कैदियों, बंदियों को जमानत और पैरोल पर छोड़ा जाए।