Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

सड़क पर फिल्मी अंदाज में ढूंढ रहा था दुल्हनिया, कानपुर पुलिस ने भेजा 9000 का चालान, देखें VIDEO

हमें फॉलो करें सड़क पर फिल्मी अंदाज में ढूंढ रहा था दुल्हनिया, कानपुर पुलिस ने भेजा 9000 का चालान, देखें VIDEO

अवनीश कुमार

, मंगलवार, 7 दिसंबर 2021 (21:25 IST)
कानपुर। उत्तरप्रदेश के कानपुर में म्यूजिकल ऐप का इस्तेमाल करते हुए युवक को बुलैट पर बैठकर वीडियो बनाने बेहद भारी पड़ गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए कानपुर यातायात विभाग की तरफ से 9000 रुपए का चालान युवक के घर भेज दिया गया।

चालान की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग जमकर युवक का मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं- "हाई फाई लुगाई तो नहीं मिली लेकिन 9 हजार का चालन जरूर मिल गया। इसके बाद जा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। 
 
क्या है मामला : कानपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक जिसका नाम खालिद अहमद जो की कल्याणपुर के मसवानपुर में रहते है और एक भोजपुरी अलबम में काम भी कर चुका है। खालिद अहमद ने लगभग 1 सप्ताह पूर्व एक म्यूजिकल ऐप का इस्तेमाल करते हुए गोविंदा की सुपरहिट मूवी का संगीत पर बुलेट मोटरसाइकिल पर झूमते हुए एक वीडियो बनाया और उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरल कर दिया और वह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो गया।
webdunia

वीडियो में बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से जा रहे खालिद गाने पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल होते-होते खालिद अहमद का वीडियो कानपुर यातायात पुलिस विभाग तक पहुंच गया। इसे देखने के बाद यातायात पुलिस ने बुलेट नंबर के आधार पर 9 हजार का चालान कर खालिद अहमद के घर भेज दिया है।
इन धाराओं में हुआ चालान :  1. राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर रफ्तार से वान चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और 1989 के तहत जुर्माना।
 2. यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 179 (1) के तहत जुर्माना । 
3. हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194 (D), सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 129 और उप्र मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 121 के तहत जुर्माना। 
 
4. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत जुर्माना।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

50% घटेगा Covishield का उत्पादन, अदार पूनावाला बोले- सरकार की ओर से नहीं मिला वैक्सीन का ऑर्डर