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यूपी के बदायूं में शौहर ने दिया फोन पर तीन तलाक

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, मंगलवार, 27 अगस्त 2019 (13:52 IST)
बदायूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं के अलापुर क्षेत्र में एक विवाहिता को उसके शौहर द्वारा फोन पर तीन तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि गांव कुतरई की रहने वाली तस्कीन की शादी लगभग 20 साल पहले गांव के ही तालिब के साथ हुई थी। तस्कीन के दो बेटे और दो बेटियां भी हैं।

पीड़िता ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि तालिब आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और घर की जरूरतें भी पूरी नहीं करता है।
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पीड़िता ने बताया की उसका पति अकेला ही दिल्ली में रहता है और सारी कमाई अपने ऊपर ही खर्च करता है। अपने परिवार और बच्चों को गुजर बसर के लिए कोई भी पैसा भी नहीं देता है। वह अपने मायके वालों की मदद से अपना जीवन यापन कर रही थी।

तस्कीन का कहना है कि 24 अगस्त को पति उसकी गैरमौजूदगी में घर पर अपने दो साथियों के साथ आया और सारा घरेलू सामान भरकर ले गया, जब बच्चों ने सामान ले जाने को रोका तो उनके साथ मारपीट की। पति ने उसको फोन कर भद्दी-भद्दी गालियां दीं और फोन पर ही तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर तलाक दे दिया।

तस्कीन पुलिस से सिर्फ इतनी मदद चाहती है कि पुलिस उसके पति को यह नसीहत दे कि वह उसके बच्चों की परवरिश सही तरह से करे और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना होने दे। पुलिस उसके पति को जेल भेजने की बजाय उसे थाने बुलवाकर समझाए।

तीन तलाक अब अपराध : तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद यह अब अपराध है। इसमें तीन साल की तक सजा का प्रावधान है। हालांकि यह यह संज्ञेय तभी होगा जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा-संबंधी। महिला का पक्ष सुनने के बाद इस मामले में मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है।

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