Publish Date: Thu, 12 Jun 2025 (10:56 IST)
Updated Date: Thu, 12 Jun 2025 (11:02 IST)
महराजगंज (यूपी)। महराजगंज जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक अधिवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने बुधवार को उस्मान अली को दोषी ठहराते हुए उस पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता वकील विजय नारायण सिंह ने बताया कि अगर आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उन्होंने बताया कि घटना 8 दिसंबर 2023 को जिले के श्याम देउरवा थाना क्षेत्र में हुई है। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद उस्मान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों सहित प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta