अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को अदालत से झटका

Webdunia
शनिवार, 18 अगस्त 2018 (23:40 IST)
लखनऊ। उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विक्रमादित्य मार्ग पर हैरिटेज होटल बनाने के सपने को उच्च न्यायालय से झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सपा, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट और यादव परिवार के स्वामित्व वाले 3 भूखंडों पर आगे और कोई निर्माण कार्य कराने पर स्थगनादेश दे दिया है।
 
 
अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन भूखंडों पर हुए अवैध निर्माण की रिपोर्ट 5 सितंबर को पेश करें। नोटिस सपा, उसके मुखिया अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट को दिए गए हैं और 5 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।
 
जिन संपत्तियों को लेकर सवाल खडे हुए हैं, उनमें 19-ए विक्रमादित्य मार्ग, खसरा नंबर 9-डी, मोहल्ला रमना दिलकुशा, नजूल भूमि खसरा संख्या 8-सी, मोहल्ला रमना, दिलकुशा और बंदरियाबाग में मकान नंबर 7 टाइप 6 शामिल हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की पीठ ने अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर उक्त आदेश दिया। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भारतीय छात्रों को जस्टिन ट्रूडो ने दिया बड़ा झटका, कनाडा ने फास्ट-ट्रैक वीजा किया समाप्त

हिमाचल में तेज हुई समोसा पॉलिटिक्स, BJP MLA ने CM को भेजे 11 समोसे

यूपी CM के पहनावे को लेकर अखिलेश यादव का तंज, सिर्फ कपड़ों से कोई योगी नहीं बनता

जमानत याचिका मामले में SC ने दिखाई सख्‍ती, कहा- एक दिन की देरी मूल अधिकारों का उल्लंघन

खरगे ने BJP पर लगाया भड़काऊ भाषणों के जरिए मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप

सभी देखें

नवीनतम

कश्मीर में बढ़ा आधुनिक हीटिंग उपकरणों के प्रचलन, घटी कांगड़ी की मांग

भारत दे रहा EU को सबसे ज्‍यादा ईंधन, जानिए क्‍या है रूस से कनेक्‍शन

LIVE: कौन बनेगा महाराष्‍ट्र का CM, गठबंधन के साझेदार करेंगे फैसला

बोकारो में पीएम मोदी बोले, भर्ती माफिया को पाताल में से भी ढूंढकर जेल भेजेंगे

UP : बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, घर में मिले पति-पत्‍नी और बेटे के शव

अगला लेख
More