Publish Date: Friday, 30 January 2026 (17:42 IST)
Updated Date: Friday, 30 January 2026 (01:44 IST)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक घर से बाहर बिना मास्क या गमछा के निकलने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए और दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
मंगलवार को जारी नए आदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी। आदेश के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा ना पहनने पर पहली बार उसे 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
प्रसाद के मुताबिक दूसरी बार बिना मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा के पाए जाने पर व्यक्ति को 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर से बाहर थूकने पर उसे 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में मास्क न पहनने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।