नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी में कई परिवार उजड़ गए। कई परिवारों के ऐसे व्यक्ति को इस बीमारी ने छीन लिया जिस पर पूरा परिवार आश्रित था। उन्हें अब आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे संकट से गुजर रहे परिवारों के लिए कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी (ESIC) ने हाल ही में कोविड-19 रिलीफ स्कीम (Covid-19 Relief Scheme) को अनुमति दी है।
इकोनॉमिक टॉइम्स की खबर के मुताबिक ईएसआईसी के दायरे में आने वाले इंश्योर्ड कर्मचारी की कोरोना से मौत हुई तो ईएसआईसी की ओर से उसके आश्रितों को कम से कम 1800 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी।
खबरों के अनुसार श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) ने कोविड-19 रिलीफ स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। ईएसआईसी में योगदान देने वाले कर्मचारी की अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके परिवार में पत्नी, बच्चों, निर्भर माता-पिता या भाई-बहनों को हर महीने कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
कैसे मिलेगा लाभ : इस योजना की पात्रता में नियमों में रियायतें दी गई हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी में एक साल के भीतर कम से कम 70 दिन का जिसने ईएसआईसी में योगदान दिया हो, ऐसे कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त कर्मचारी कोविड होने से तीन महीने पहले तक किसी भी कंपनी का कर्मचारी होना जरूरी है। इस दौरान अगर उसे कोरोना होता है और और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।