Publish Date: Wed, 30 Sep 2020 (17:20 IST)
Updated Date: Wed, 30 Sep 2020 (17:29 IST)
1 अक्टूबर 2020 से आपके जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नियम क्रेडिट और डेबिट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, उज्ज्वला स्कीम, मोटर वाहन आदि से जुड़े हैं। जानिए नियम-
1. गाड़ी चलाते समय मोबाइल की छूट : मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों के अनुसार अब रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल का उपयोग इस तरह से किया जा सकेगा कि यह वाहन चलाते समय ड्राइवर की एकाग्रता को भंग नहीं करे।
2. लाइसेंस और आरसी की नहीं रखना पड़ेगी हार्ड कॉपी : अब आप वाहन से जुड़े इन दस्तावेजों की मान्य सॉफ्ट कॉपी के साथ ही वाहन चला सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए ऐसे तमाम संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। अब आप मोबाइल से इनकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकेंगे।
3. आसान होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना : नए नियमों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा।
4. टीसीएस की नई व्यवस्था : आयकर विभाग ने ने स्रोत पर कर वसूली (TCS) के प्रावधान को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। इसके तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर 1 फीसदी की दर से टैक्स लेना है।
5. पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार : मिठाई की दुकानों को अब अपनी दुकान में उपलब्ध खुली मिठाइयों की 'बेस्ट ऑफ डेट' बतानी होगी। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने मिठाई दुकानदारों को 1 अक्टूबर से नियम का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी राज्यों और UT के फूड सेफ्टी कमिश्नर को लेटर लिखा गया है।
6. क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से सुरक्षित ट्रांजेकशन के लिए नए दिशा`निर्देश जारी किए हैं। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2020 से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक कार्ड यूजर अब अंतरराष्ट्रीय लेन-देन, ऑनलाइन लेनदेन के साथ कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए ऑप्ट-इन या ऑप्ट-आउट सर्विस, खर्च की सीमा इत्यादि को रजिस्टर करवा सकेंगे।
7. महंगा होगा टीवी खरीदना : 1 अक्टूबर से टीवी की मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पैनल पर 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। इस पर एक साल से दी जा रही छूट 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। सरकार ने कहा है कि इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। टीवी मैन्युफैक्चरर के मुताबिक इससे 32 इंच के TV के दाम 600 रुपए और 42 इंच के दाम 1,200 से 1,500 रुपए तक बढ़ जाएंगे।
8. हेल्थ पॉलिसी में नए नियम : बीमा नियामक इरडा के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से कवर के दायरे में 17 स्थायी बीमारियां आएंगी। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नए नियमों से प्रीमियम बढ़ सकता है।
9. फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने की मियाद 30 सितंबर 2020 को समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना को अप्रैल से सितंबर तक विस्तार दे दिया था ताकि कोरोनावायरस महामारी में लोगों को राहत मिल सके।
10. सरसों के तेल में नहीं हो सकेगी मिलावट : देश में सरसों तेल के साथ किसी भी खाद्य तेल को मिलाने पर रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। फूड रेगुलेटर FSSAI ने निर्देश जारी कर सभी राज्यों को इसे लागू करने को कहा है।
webdunia
Publish Date: Wed, 30 Sep 2020 (17:20 IST)
Updated Date: Wed, 30 Sep 2020 (17:29 IST)