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New rules from 1st October 2023 : 1 अक्टूबर से क्या खाली होगी जेब या बैंक में जमा रुपयों में होगी बढ़ोतरी, जानिए क्या होंगे बदलाव

हमें फॉलो करें New rules from 1st October 2023 : 1 अक्टूबर से क्या खाली होगी जेब या बैंक में जमा रुपयों में होगी बढ़ोतरी, जानिए क्या होंगे बदलाव
, शनिवार, 30 सितम्बर 2023 (17:30 IST)
New Rules from 1st October 2023 :  1 अक्टूबर से नया महीना शुरू हो जाएगा और इसमें कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आपकी रसोई से लेकर बैंक में जमा रुपयों तक पर पड़ेगा। जानिए क्या हैं ये बदलाव-
 
पैन-आधार अनिवार्य : छोटी बचत योजनाओं जैसे- PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए अब पैन-आधार को बतौर KYC देना अनिवार्य है। अकाउंट खोलते वक्त अगर आपने ये दोनों दस्तावेज नहीं दिए हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। 31 मार्च 2023 को वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये बदलाव स्मॉल सेविंग्स स्कीम में KYC (Know Your Customer) को लेकर किए गए थे।
 
बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य : अब जन्म प्रमाण-पत्र कई बातों को प्रमाणित करने के लिए एक एकल दस्तावेज होगा। नए नियमों के अनुसार जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इस नियम के तहत बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा।
  
आधार अनिवार्य : प्रमाणपत्र स्कूलों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह रजिस्ट्रेन, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पासपोर्ट और आधार नंबर जारी करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।  
 
PNG- CNG  की कीमत : एलपीजी के दाम के साथ ही सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी तेल कंपनियां हर महीने बदलाव करती हैं। हर महीने की पहली तारीख को एयर फ्यूल (ATF) के दाम में भी बदलाव होता है। इस बार भी पहली तारीख को इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है। 
 
एलपीजी सिलेंडर की कीमतें : देश में ऑइल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक सितंबर को इनमें बदलाव हो सकता है। पांच राज्यों में चुनावी वर्ष होने से माना जा रहा है कि जनता को इसमें राहत मिल सकती है। 
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नॉमिनेशन जरूरी : सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना जरूरी कर दिया है। ऐसा नहीं करने वालों का खाता 1 अक्टूबर को फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे में 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना जरूरी है।

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