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सरकारी कर्मचारियों को महंगी पड़ेगी लापरवाही, दोषी पाए गए तो नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी

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, मंगलवार, 29 नवंबर 2022 (16:47 IST)
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अगर कर्मचारियों ने अपने काम में लापरवाही की तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।
 
सरकार ने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियम के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्‍युटी रोक दी जाएगी। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्‍य सरकार भी अमल कर सकती है।
 
केंद्र सरकार ने हाल में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें ग्रेच्‍युटी और पेंशन नहीं दी जाएगी। 
 
केंद्र की तरफ से बदले नियम में की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए।
 
कैसे होगी कार्रवाई? : नए नियमों के अनुसार, नौकरी के दौरान अगर कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई हो तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
 
उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है। कितनी राशि वसूली जानी है इसका फैसला विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।
 

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