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1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं Debit और Credit कार्ड से जुड़े नियम, जानिए आपका कैसे होगा फायदा

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1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव हो सकता है। 1 अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किए जाने की संभावना है। 
 
इस नियम के लागू होने से बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को ईएमआई या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार अनुमति लेना होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसे बदलाव करने हैं कि एक बार परमिशन मिलने पर पैसे हर बार अपने आप न कटते रहें।
 
पहले आएगा SMS : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने सिस्टम में बदलाव किया है। नए बदलाव के मुताबिक हर बार ऑटो पेमेंट के लिए बैंक को ग्राहकों से अनुमति देनी होगी। 
Debit cards
RBI के नए नियम के मुताबिक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या UPI के पेमेंट के अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। नए नियम के तहत अब आपके खाते से ऑटो डेबिट मोड में बिना आपकी अनुमति के पैसा नहीं कटेगा। 
 
हालांकि इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर बंक में अपडेट करवाना होगा। बैंक खाते में नंबर अपडेट होने के बाद ही आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर ऑटो डेबिट से पहले SMS आएगा।
Debit cards
ओटीपी होगा अनिवार्य : आरबीआई के नए नियम के अनुसार पेमेंट की डेट से 5 दिन पहले ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। पेमेंट से 24 घंटे पहले दोबारा से रिमाइंडर भेजा जाएगा।
 
आपको पेमेंट से पहले ऑप्ट आउट या पार्ट-पे का ऑप्शन मिलेगा। आरबीआई ने इसके साथ ही 5000 रुपए से अधिक के पेमेंट के लिए OTP को अनिवार्य कर दिया हैं।

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