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ITR Filing 2026: 31 जुलाई तक नहीं भरा रिटर्न तो लगेगा 5,000 तक जुर्माना! जानिए आपको कौन सा ITR Form भरना है

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Income Tax Return Deadline
ITR Filing Deadline 2026 : क्या आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख (31 जुलाई) का इंतजार कर रहे हैं? याद रखें, इनकम टैक्स पोर्टल ऐन वक्त पर हैंग हो सकता है और आपकी एक लापरवाही सीधे 5,000 रुपए का चूना लगा सकती है! ALSO READ: 1 July से बदल गए 6 बड़े नियम: Aadhaar, Passport से लेकर Credit Card तक, आपकी जेब पर सीधा असर
 
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के बाद आइटीआर दाखिल करने पर करदाताओं को विलंब शुल्क देना होगा। यदि कर योग्य आय पांच लाख रुपए से अधिक है तो अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले करदाताओं को 1,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।

ITR भरने की आसान स्टेप्स

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए e-Filing Portal पर लॉगिन करें।
  • सही ITR Form चुनें।
  • प्री-फिल्ड डेटा जांचें।
  • आय और कटौतियां भरें।
  • टैक्स का मिलान करें।
  • Submit करके Aadhaar OTP/EVC से Verify करें।
 

ITR में किसे कौन सा फार्म भरना होगा?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का सही फॉर्म आपकी आय के स्रोत, कुल आय और टैक्सपेयर की श्रेणी पर निर्भर करता है। गलत ITR फॉर्म भरने पर रिटर्न अमान्य हो सकता है।
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किसे 31 जुलाई तक दाखिल करना होगा रिटर्न

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आखरी महीना शुरू हो गया है। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आइटीआर-1 और आइटीआर-2 की आनलाइन व आफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध करा दी है। वेतनभोगी, पेंशनभोगी और सीमित आय स्रोत वाले करदाताओं के लिए आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ALSO READ: अब दवा असली है या नकली, एक स्कैन में चलेगा पता; वैक्सीन, एंटीबायोटिक और कैंसर की दवाओं पर QR Code अनिवार्य
 

ये 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे रिटर्न

जिन व्यापारियों और पेशेवरों के खातों का आडिट अनिवार्य नहीं है, उनके लिए आइटीआर-3 और आइटीआर-4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। वहीं जिन व्यापारियों और कंपनियों के खातों का आडिट जरूरी है, वे 31 अक्टूबर 2026 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

लेट ITR फाइल करने के अन्य नुकसान

  • 5,000 रुपए तक लेट फीस।
  • बकाया टैक्स पर ब्याज।
  • रिफंड मिलने में देरी।
  • कुछ मामलों में नुकसान (Loss) अगले साल Carry Forward नहीं कर पाएंगे।
  • बैंक लोन, वीजा और वित्तीय दस्तावेजों में दिक्कत।

बहरहाल सभी परेशानियों से बचने लिए लोगों को समय से पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न भर देना चाहिए।

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