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आयकर विभाग की अंतिम चेतावनी, 31 मार्च तक आधार-पैन लिंक करवाना अनिवार्य नहीं तो हो जाएगा ब्लॉक

हमें फॉलो करें आयकर विभाग की अंतिम चेतावनी, 31 मार्च तक आधार-पैन लिंक करवाना अनिवार्य नहीं तो हो जाएगा ब्लॉक
, मंगलवार, 17 मार्च 2020 (10:13 IST)
नई दिल्ली। आपने अगर अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। आयकर विभाग ने कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। 31 मार्च तक लोगों को यह काम कर लेना चाहिए। विभाग ने इस निर्धारित समय-सीमा का पालन करने की सलाह दी है।
 
आयकर विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो यह काम नहीं करेगा।

Don't miss the deadline!

It is mandatory to link your PAN and Aadhaar before 31st March, 2020.
You can do it through Biometric Aadhaar authentication & also by visiting the PAN service centers of NSDL and UTITSL #PANAadhaarLinking

Link: https://t.co/JudH8IqpQb pic.twitter.com/igAfV8vJUi

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2020

विभाग ने कहा कि इस समय-सीमा का पालन करें। विभाग ने इसे लेकर एक ट्‍वीट भी किया है। इसमें कहा गया है कि पैन को 31 मार्च, 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं।
 
विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिए फायदेमंद है। वीडियो में कहा गया है कि 2 तरीके से यह काम किया जा सकता है- पहला, 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है।
 
दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन (www.incometaxindiaefiling.gov.in) के जरिए पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना शेष है।

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