Publish Date: Friday, 30 January 2026 (17:42 IST)
Updated Date: Friday, 30 January 2026 (01:44 IST)
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आधार कार्ड धारकों तत्काल ऑनलाइन स्थायी खाता संख्या (पैन) नंबर जारी करने की सेवा की शुरुआत की।
उल्लेखनीय है कि बजट 2020-21 में आधार के जरिये तत्काल ऑनलाइन पैन जारी करने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें विस्तृत आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। E-KYC की मदद से तत्काल पैन नंबर आवंटित कर दिया जाएगा।
सीबीडीटी ने कहा कि यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है। आवंटन की प्रक्रिया दस्तावेज रहित होगी और आवेदको को इलेक्ट्रानिक पैन नि:शुल्क जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 है।
पैन को आधार से कैसे जोड़े : पैन नंबर हासिल करने के लिए आवेदक को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद उसे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी को दर्ज करें।
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक 15 अंक का स्वीकृति नंबर मिलेगा। आवेदक वैध आधार नंबर उपलब्ध कराकर अपने आवेदन की स्थिति जान सकेगा। सफलतापूर्वक पैन आवंटन के बाद वह ई-पैन डाउनलोड कर सकेगा।
ई-पैन आवेदक को उसके ई-मेल पर भी भेजा जाएगा।