Publish Date: Friday, 30 January 2026 (17:42 IST)
Updated Date: Friday, 30 January 2026 (01:44 IST)
1 मार्च से बैंकिंग और अन्य सेवाओं के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा। पढ़िए कौनसे होंगे यह बदलाव :
1. एटीएम से नहीं निकलेगा 2000 रुपए का नोट : सरकारी बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन ग्राहकों को 2000 रुपए का नोट ही चाहिए वे बैंक की शाखा में आकर ले सकते हैं। इंडियन बैंक के एटीएम से 2000 रुपए के नोट 1 मार्च नहीं निकलेंगे। 1 मार्च 2020 के बाद से इंडियन बैंक के ATM में 2000 रुपए के नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसएबल कर दिया जाएगा।
2. 130 रुपए में देख सकेंगे 300 चैनल : केबल टीवी के ग्राहक कम कीमत पर अधिक चैनल देख सकेंगे। ट्राई की ओर से पेश नए नियमों के अनुसार, प्रसारकों को 15 जनवरी तक अपने चैनलों की दरों में बदलाव कर 30 जनवरी तक चैनलों की नई दरों की सूची जारी कर करनी थीं। नई दरें 1 मार्च 2020 से लागू होंगी।
3. एसबीआई के ग्राहक नहीं कर सकेंगे लेनदेन : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने सभी खाताधारकों को अलर्ट जारी किया है। अलर्ट मैसेज में एसबीआई ने कहा कि वे बैंक में अपने खातों में केवायसी करवा लें। बैंक ने केवायसी के लिए अंतिम तारीख 28 फरवरी 2020 थी। एसबीआई के नए नियम के अनुसार ग्राहक बिना केवायसी के 1 मार्च 2020 से लेनदेन नहीं कर सकेंगे।
4. फ्री नहीं मिलेगा फास्टैग : 1 मार्च 2020 के बाद आपको फ्री में फास्टैग भी नहीं मिलेगा। एनएचआई ने 29 फरवरी तक फास्टैग फ्री देने की घोषणा की थी।
5. बदल जाएंगे एटीएम से जुड़े नियम : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की इजाजत दें।
आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा।
6. लॉटरी पर लागू होगी जीएसटी की नई दर : लॉटरी पर 1 मार्च से 28 फीसदी की दर से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया था। नए नियम के मुताबिक, लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी हो गई है और राज्य सरकारें भी समान दर से यानी 14 फीसदी टैक्स लेंगी।