नई दिल्ली। देश में कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की व्यवस्था लागू होने के चलते केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) कर दिया गया है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही। जेटली ने कहा कि नाम बदलने के लिए कानून में जरूरी प्रावधान और संशोधनों का वित्त विधेयक में प्रस्ताव किया गया है। (भाषा)