पति-पत्नी की लड़ाई में अनोखा फैसला, कोर्ट ने कहा ससुराल जाएं खीर-पूड़ी खाएं...

Webdunia
सोमवार, 28 फ़रवरी 2022 (12:35 IST)
एक परिवार को टूटने से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की हाईकोर्ट का अनोखा फैसला चर्चा में बना हुआ है। यहां एक महिला ने पति से विवाद के बाद अपने 2 साल के बेटे को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। बाद में कोर्ट ने टूटते परिवार को सहारा देते हुए पति को एक महीने तक ससुराल में ही रहने का आदेश दे दिया।

खबरों के अनुसार, मामला ग्वालियर के सेवा नगर का है। यहां रहने वाली एक महिला ने अपने 2 साल के बेटे को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। महिला का कहना था कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर उसे ससुराल छोड़ना पड़ा था।

बाद में ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक टूटते परिवार को सहारा देते हुए अनोखा फैसला सुना दिया। कोर्ट ने परिवार को टूटने से बचाने के लिए पहल करते हुए पति को एक माह तक ससुराल में रहने का आदेश दे दिया और कहा कि ससुराल पहुंचिए और खीर-पूड़ी खाएं। कोर्ट ने अपने आदेश में ससुराल वालों को भी कहा कि जमाई से ठीक से पेश आएं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, PM नरेन्द्र मोदी के देश के नाम संबोधन की 15 बड़ी बातें

बलूच नेता जीयंद ने पाकिस्‍तान पर साधा निशाना, बोले- उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, भारत से भाईचारे की हर बात एक धोखा

डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत-पाक के बीच मैंने करवाया सीजफायर, परमाणु युद्ध की थी आशंका

अमेरिकी मध्‍यस्‍थता पर शरद पवार ने उठाए सवाल, बोले- मोदी सरकार स्पष्ट करे क्यों दी अनुमति

सीबीएसई 10वीं-12वीं के रिजल्ट को लेकर digilocker पर आया बड़ा अपडेट, जानिए कब घोषित होंगे नतीजे

सभी देखें

नवीनतम

हमारे सभी सैन्य अड्डे, प्रणालियां पूरी तरह चालू हैं : भारतीय वायुसेना

मरियम नवाज ने जाना भारतीय हमलों में घायल पाकिस्तानी सैनिकों का हाल

पंजाब के अमृतसर और होशियारपुर में ब्लैकआउट, सीमावर्ती इलाकों में बंद रहेंगे स्कूल

Opration sindur: बुद्ध के देश में युद्ध का विकल्प भी खुला है, पाक को मोदी की वार्निंग

ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ नई नीति, परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे : प्रधानमंत्री मोदी

अगला लेख