Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

बंगले को लेकर तेजस्वी यादव की याचिका पटना में खारिज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Tejaswi Yadav
BY DIGITAL DESK | EDITED BY: PRASHANT PANDEY
PUBLISH DATE: WED, 18 FEB 2026 10:35:04 AM (IST)     UPDATED DATE: WED, 18 FEB 2026 01:44:48 PM (IST)
, सोमवार, 7 जनवरी 2019 (23:35 IST)
पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रदेश सरकार के उनका बंगला खाली कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। पटना में 5, देशरत्न रोड स्थित उक्त बंगला तेजस्वी को बिहार की पिछली महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित किया गया था।
 
 
पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 26 अक्टूबर को तेजस्वी द्वारा दायर उक्त याचिका को खारिज कर दिए जाने पर उन्होंने खंडपीठ में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। पटना उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों मुख्य न्यायधीश एपी शाही और न्यायधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने तेजस्वी की उक्त याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
 
बिहार सरकार ने तेजस्वी को पटना के 1, पोलो रोड स्थित उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के वर्तमान बंगले को आवंटित किया था जबकि सुशील को 5, देशरत्न रोड स्थित तेजस्वी वाला सरकारी बंगला आवंटित किया था। 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जीवी मोबाइल्स का 'ओपस एस3' पेश, कीमत 6,499 रुपए