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UP सरकार हुई सख्‍त, लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू

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, रविवार, 10 अप्रैल 2022 (01:36 IST)
उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्सव और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 9 अप्रैल से 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है।

खबरों के अनुसार, जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद कई प्रस्तावित धार्मिक कार्यक्रमों पर इसका असर पड़ेगा। प्रशासन ने यह यह सख्‍त कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है।

इसके अलावा प्रशासन ने बगैर इजाजत जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है, जबकि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है। कोई भी बिना अनुमति के 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेगा।

इसके अलावा राजधानी में बिना मास्क के दिखे तो जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के चलते विशेष सतर्कता जरूरी है।

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