Publish Date: Fri, 28 Jul 2017 (15:30 IST)
Updated Date: Fri, 28 Jul 2017 (15:41 IST)
कोलकाता। रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को 239 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति कुर्क की। अधिकारियों ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस घोटाले में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के हजारों लोगों के साथ कथित रूप से ठगी हुई है।
केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन निषेध कानून के तहत यहां प्रोविजनल कुर्की आदेश जारी किया। गौरतलब है कि एजेंसी अभी तक 1,950 करोड़ रुपए बाजार कीमत की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ताजा मामले में 293 करोड़ रुपए (बाजार) कीमत की संपत्ति की कुर्की का आदेश है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए कानून के तहत 2014 में फर्म, उसके चेयरमैन गौतम कुंडु और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की थी।
कुंडु को एजेंसी ने 2015 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता और भुवनेश्वर की अदालतों में कई आरोप पत्र दाखिल कर चुका है। समूह ने कथित चिटफंड चलाने के लिए कथित तौर पर कुल 27 कंपनियां खोलीं जिनमें से महज 6 सक्रिय थीं।
प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा इस संबंध में समूह के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने से पहले सेबी ने कंपनी की जांच की थी। निदेशालय के अनुसार इस मामले में 15,000 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताएं हुई हैं। (भाषा)