रेप पीड़ित 16 साल की लड़की नहीं करवा सकेगी गर्भपात

Webdunia
गुरुवार, 20 जुलाई 2017 (22:43 IST)
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज 16 साल की बलात्कार पीड़ित और 26 सप्ताह की गर्भवती लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया।
 
अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव कुमार व्यास द्वारा सौंपी गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यहां यह आदेश दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की में खून की कमी है और उसका शरीर गर्भपात के योग्य नहीं है।
 
व्यास ने कहा कि गुरूवार को रिपोर्ट अदालत में पेश की गई जिसमें कहा गया कि भ्रूण 26 सप्ताह का है और लड़की में खून की कमी है। ऐसी स्थिति में गर्भपात की प्रक्रिया जोखिम भरी होगी और इससे उसके जीवन पर खतरा हो सकता है।
 
लड़की का एक युवक ने इस साल कथित रूप से बलात्कार किया था और मामला उस समय प्रकाश में आया जब लड़की ने जून में पेट दर्द की शिकायत की और उसके माता पिता उसे डाक्टर के पास ले गए।
 
लड़की ने उन्हें बताया कि लड़के ने उसका बलात्कार किया और किसी से कुछ नहीं कहने की धमकी दी। माता पिता ने 19 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। (भाषा)

सेक्‍स हाइवे पर नेताजी की डर्टी पिक्‍चर, अब सेक्‍स कांड में धाकड़ खुलासा, कौन है वीडियो में दिख रही महिला?

कौन हैं अनुष्का यादव, जिनके साथ 12 साल से रिलेशन में लालू पुत्र तेज प्रताप

प्रधानमंत्री को 60 लाख रुपए चाहिए, 1971 का एक सनसनीखेज घोटाला, जिसने देश को हिला दिया था

न तो सद्भावना है और न ही मि‍त्रता, फिर सिंधु जल संधि कैसी

लव जिहादी मोहसिन के दोनों भाई फरार, पूरा परिवार पुलिस के रडार पर

26 मई को नरसिंहपुर जिले में 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ करेंगे उपराष्ट्रपति धनखड़

केरल तट के पास लाइबेरियाई मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के सभी 24 सदस्य बचाए गए

दिल्ली पानी पानी, AAP ने शेयर की तस्वीरें, चार इंजन वाली सरकार को बताया फेल

पहलगाम हमले पर थरूर बोले, भारतीयों की हत्या करके पाकिस्तान में बैठा व्यक्ति बच नहीं पाएगा

आतंकवाद को खत्म करना देश का संकल्प, पीएम मोदी की 10 बातों से जानिए क्यों खास था ऑपरेशन सिंदूर?

अगला लेख