Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

Rajkot gaming zone fire : राजकोट में TRP Game Zone में लगी आग पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- पूछा किसने दी अनुमति

हमें फॉलो करें Rajkot gaming zone fire : राजकोट में TRP Game Zone में लगी आग पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- पूछा किसने दी अनुमति

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अहमदाबाद , रविवार, 26 मई 2024 (17:03 IST)
TRP Game Zone News : गुजरात हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने रविवार को राजकोट के एक गेम जोन में आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे प्रथम दृष्टया "मानव निर्मित आपदा" बताया है। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि अखबारों की रिपोर्ट से पता चलता है कि ये मनोरंजन क्षेत्र सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति देवन देसाई की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे गेमिंग जोन और मनोरंजक सुविधाएं सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना बनाए गए हैं।
 
पीठ ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगमों के अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे सोमवार को उसके समक्ष इस निर्देश के साथ उपस्थित हों कि कानून के किन प्रावधानों के तहत अधिकारियों ने इन इकाइयों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया या संचालित करना जारी रखा।
राजकोट में शनिवार शाम लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे भी शामिल थे। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। ये सभी यहां गेम जोन में गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे थे।
 
न्यायालय ने कहा कि हम समाचार पत्रों की रिपोर्ट पढ़कर आश्चर्यचकित हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि राजकोट में गेमिंग जोन को बनाने में गुजरात समग्र सामान्य विकास नियंत्रण विनियम (जीडीसीआर) में खामियों का फायदा उठाया गया है। जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है कि ये गेमिंग जोन सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन लिये बिना बने हैं। एजेंसियां

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल्स के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम