चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि 12 साल से कम उम्र से बलात्कार के मामले में मौत की सजा मिलेगी।
बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा बलात्कार संबंधी कानून को सख्त बनाने के लिए लाए गए क्रिमिनल लॉ (अमैंडमैंट) आर्डीनैंस, 2018 को पंजाब गजट में दोबारा प्रकाशित करने की अनुमति दी। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इस कानून को लागू कर चुके है।
कैबिनेट की सर्वसम्मती से लिए गए फ़ैसले के दौरान कैप्टन ने कहा कि बलात्कार के मामले 6 महीनों के अंदर खत्म होने चाहिए और इन मामलों की जांच 2 महीनों के अंदर हो जानी चाहिए।
12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप होने पर आरोपी को मौत की सजा और 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार होने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा देने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
वहीं बैठक के बाद वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि देश का पैसा लेकर भागने वाले आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर भी फैसला हुआ है।