पूर्व सांसद प्रभुनाथसिंह हत्या में दोषी, उम्रकैद

Webdunia
मंगलवार, 23 मई 2017 (12:42 IST)
पटना। झारखंड में हजारीबाग की एक अदालत ने बिहार के मशरख के विधायक अशोकसिंह की हत्या के 22 साल पुराने मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथसिंह समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 
 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) सुरेन्द्र शर्मा ने सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथसिंह और पूर्व मुखिया रितेशसिंह को यह सजा सुनाई। अदालत ने पिछले 18 मई को इन आरोपियों को विधायक हत्याकांड में दोषी करार दिया था।
 
पूर्व सांसद के साथ दोनों दोषी फिलहाल हजारीबाग के जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा में बंद हैं। हालांकि विधायक हत्या मामले में चौथे अभियुक्त और प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई केदारसिंह को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था।
 
गौरतलब है कि 3 जुलाई 1995 को जनता दल के विधायक अशोकसिंह की पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने गर्दनीबाग थाना में इन दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रभुनाथ मामले को प्रभावित नहीं कर सकें इस दृष्टि से इस मामले को पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर हजारीबाग न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।
Show comments

जरूर पढ़ें

Maharashtra : शिंदे ने शंकाओं को किया दूर, देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन आया सामने

संभल हिंसा को लेकर पुराना वीडियो वायरल, गलत दावे के साथ किया जा रहा शेयर

मजाक बनकर रह गई प्रक्रिया, वक्फ बोर्ड संसदीय समिति से बाहर निकले विपक्षी सांसद, 1 घंटे बाद वापस लौटे

PAN 2.0 Project : कैसे बनेगा नया पैन कार्ड, कितनी लगेगी फीस, आखिर सरकार क्यों लाना चाहती है नया प्रोजेक्ट, सारे सवालों के जवाब

CM of Maharashtra : कैसे मान गए शिंदे, इतनी आसानी से क्यों दे दी CM की कुर्सी, क्या है पर्दे के पीछे की कहानी

सभी देखें

नवीनतम

बांग्लादेश में इस्कॉन पर नहीं लगेगा बैन, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यूके यात्रा में मिले 60 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव

दिल्ली के प्रशांत विहार में PVR के पास तेज धमाका

इंदौर में लगे गजवा ए हिंद के पोस्‍टर के जवाब में हिंदुओं ने लिखा भगवा ए हिंद, कांग्रेस ने कहा, BJP की साजिश

आयुष्मान भारत योजना पर कोर्ट पहुंचे भाजपा सांसद, दिल्ली सरकार को नोटिस

अगला लेख
More