Publish Date: Thu, 07 Sep 2017 (21:38 IST)
Updated Date: Thu, 07 Sep 2017 (21:39 IST)
हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के बेटे नंदमुरी जयकृष्ण को साल 2015 के चेक बाउंस के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने छ: महीने की कैद की सजा सुनाई है। एक विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने यहां स्थित राम कृष्ण थिएटर के मालिक जयकृष्ण को कल ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट’ की धारा 138 के तहत दोषी पाया।
विशेष मजिस्ट्रेट के. रवींद्र सिंह ने जयकृष्ण को छ: महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता जुर्माना की राशि से 19 लाख रुपया पाने का हकदार है। यदि जयकृष्ण जुर्माना अदा करने में नाकाम रहें तो उन्हें एक और महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
हालांकि, जयकृष्ण के वकील के अनुरोध पर अदालत ने सजा पांच अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी और 10,000 रुपए मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली ताकि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।
याचिकाकर्ता जीएस नरसिंह राव के वकील के मुताबिक जयकृष्ण ने 15 जून 2015 को दो चेक - 19 लाख रुपए और दूसरा आठ लाख रुपए - के उनके मुवक्किल को जारी किए थे लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते यह कैश नहीं हो सके।
गौरतलब है कि राव ने जयकृष्ण के थिएटर के परिसर में एक कैंटीन और पार्किंग स्थल पट्टा पर लिया था, जिसके लिए उन्होंने 27 लाख रुपए जमानत राशि के तौर पर उन्हें दिए थे, लेकिन जयकृष्ण ने पट्टा रद्द कर दिया और 27 लाख रुपए की जमानत राशि वापस करने को राजी हुए थे। (वार्ता)