Publish Date: Tue, 13 Nov 2018 (09:07 IST)
Updated Date: Tue, 13 Nov 2018 (10:18 IST)
मदरसे में पढ़ने वाले दो मासूम भाइयों के साथ कुकर्म करने वाले मौलाना को 10 साल कैद की सजा मिली है। सोमवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मौलाना को दोषी करार दिया और सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना देने को भी कहा। जुर्माने से मिलने वाली धनराशि में से 20-20 हजार दोनों पीड़ित बच्चों को देने का आदेश दिया गया है।
खबरों के मुताबिक साहिबाबाद क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के दो बेटे मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। आरोप है कि मदरसे के मौलाना नदीम ने दोनों भाई के साथ कई बार कुकर्म किया। 9 जुलाई 2015 को भी मौलाना ने दोनों भाइयों के साथ कुकर्म किया था।
मौलाना ने दोनों बच्चों को धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को यह बात बताई तो वह उनकी और परिवार के लोगों की हत्या कर देगा। इस बीच दो महीने में मिलने वाली छुट्टी पर 7 अगस्त 2015 को मदरसे में पढ़ने वाले दोनों भाइयों को उनके पिता लेने पहुंचे और उन्हें लेकर घर आ गए। घर आकर दोनों बच्चों ने पिता को सारी बात बताई। इसके बाद साहिबाबाद थाने में केस दर्ज हुआ और अब मौलाना को दोषी माना गया।