बेंगलुरु। कर्नाटक में शराब खरीदने के लिए उम्र सीमा घटाकर 18 साल करने संबंधी मसौदा नियमों पर आपत्ति जताए जाने के बाद राज्य सरकार ने प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने और सीमा को 21 साल तक बनाए रखने का फैसला किया है। कर्नाटक आबकारी विभाग ने निर्णय के लिए जनता, संघों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया है।
विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 की धारा 36 (1) (जी) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचे जाने पर प्रतिबंध है जबकि कर्नाटक उत्पाद शुल्क (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) नियम, 1967 के नियम 10 (1) (ई) के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है।
अधिनियम और नियमों में आयु से संबंधित इस विरोधाभास को दूर करने के लिए और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार कर्नाटक आबकारी अधिनियम 1965 और उसके तहत बनाए गए अनावश्यक पहलुओं की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने के लिए कहा गया।
विभाग ने कहा कि 9 जनवरी की मसौदा अधिसूचना को नियम में संशोधन करने के लिए प्रकाशित किया गया है, जिसमें 18 साल शब्दों के स्थान पर 21 साल शब्द रखने का प्रस्ताव है। उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की आपत्तियों या सुझावों के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।
विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, दिए गए मसौदा नियमों के संबंध में जनता, संघों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। कर्नाटक के नियम 10 (1) (ई) में संशोधन करने के लिए प्रकाशित मसौदा नियम आबकारी (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) नियम, 1967 में शब्द 18 साल की जगह इक्कीस साल को प्रतिस्थापित करते हुए, इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta