Publish Date: Fri, 04 Aug 2017 (10:07 IST)
Updated Date: Fri, 04 Aug 2017 (10:33 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मेधा पाटकर और केवीआईसी अध्यक्ष वीके सक्सेना की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान बार-बार अनुपस्थित रहने पर नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर 10,000 रुपए का गुरुवार को जुर्माना लगाया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विक्रांत वैद्य ने पाटकर को और एक अवसर देते हुए उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे पेश होने में असफल रहती हैं तो सक्सेना के खिलाफ उनकी शिकायत रद्द कर दी जाएगी।
अदालत ने 26 जून को पाटकर को चेतावनी दी थी कि भविष्य में सचेत रहें और पेशी की तारीख पर नहीं आने के कारण 29 मई को उनके खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट को रद्द कर दिया था।
अदालत ने जनवरी 2015 में भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर मेधा पाटकर पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। (भाषा)