Publish Date: Tue, 03 Jul 2018 (08:50 IST)
Updated Date: Tue, 03 Jul 2018 (08:56 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई बलात्कार और धोखाधड़ी की शिकायत पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एकता गौबा ने कहा कि पहली नजर में मिथुन की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने तथा कानून के अनुसार आगे बढने के पर्याप्त आधार हैं।
यह आदेश शिकायतकर्ता की याचिका पर आया जिसने आरोप लगाया कि महाक्षय ने शादी का झांसा देकर उससे करीब चार साल तक शारीरिक संबंध बनाकर उसे धोखा दिया और उससे बलात्कार किया। (भाषा)