चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रविवार को कोरोना लॉकडाउन (corona lockdown) को 6 सितंबर तक यानी 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। नए आदेश के मुताबिक लॉकडाउन 6 सितंबर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
पिछली बार के आदेशों में दी गई छूट अभी भी जारी रहेगी। साथ ही सरकार ने कुछ और मामले में छूट प्रदान की है। स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे, लेकिन वहां जाने वालों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। सरकार के 8 अगस्त को दिशानिर्देश के अनुसार नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया था।
इसके साथ ही होटल, मॉल, रेस्तरां और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्पा और जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सभी दुकानों और मॉल को खुले रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा भी 50 फीसदी क्षमता के संचालित किए जा सकेंगे।
इसके अलावा विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है। धार्मिक स्थलों में एक बार में अधिकतम 50 व्यक्ति रह सकेंगे। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जा सकेंगे।