लिंगायत संत शिवमूर्ति शरणारू यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार

Webdunia
गुरुवार, 1 सितम्बर 2022 (23:42 IST)
बेंगलुरु। कर्नाटक में मुरुगा मठ द्वारा संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय की 2 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न मामले में नामजद आरोपी लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले चित्रदुर्ग की एक स्थानीय अदालत ने शरणारु की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी थी। 
 
पुलिस ने इस मामले में शरणारु के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद महंत को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। 
 
शरणारु की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले कर्नाटक पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। शरणारु कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लिंगायत मठ के प्रमुख महंत हैं। राज्य भर में महंत शरणारू की गिरफ्तारी की मांग की लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। 
 
नहीं मिली अग्रिम जमानत : इससे पहले चित्रदुर्ग की स्थानीय अदालत ने छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न मामले में मठ के प्रमुख महंत मुरुगा शरणारु की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। इस बीच, अधिवक्ताओं के एक समूह ने कर्नाटक हाईकोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। 
 
अधिवक्ताओं के एक समूह ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर दावा किया है कि नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण मामले में चित्रदुर्ग स्थित मुरुगा मठ के शिवमूर्ति मुरुगा स्वामी के खिलाफ जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से नहीं की जा रही है।
 
मठ के अधिकारियों का आरोप : मठ के अधिकारियों ने पूर्व विधायक बसवराजन और उनकी पत्नी पर महंत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। बसवराजन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सभी को सब कुछ पता चल जाएगा और अगर बच्चे सही हैं, तो उन्हें न्याय मिलेगा।
 
इस बीच बसवराजन और उनकी पत्नी को यहां की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न और अपहरण के एक मामले में जमानत दे दी। उनके खिलाफ यह शिकायत एक महिला ने दर्ज कराई थी और कहा जाता है कि शिकायतकर्ता मठ की एक कर्मचारी है। बसवराजन ने कहा कि उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला 'पूरी तरह से गलत' और महंत तथा 4 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर जवाबी आरोप है।
 
साढ़े 3 साल तक यौन उत्पीड़न : ऐसा आरोप है कि मठ द्वारा संचालित स्कूल में पढने और छात्रावास में रहने वाली 15 और 16 वर्ष की दो लड़कियों का यौन-उत्पीड़न जनवरी 2019 से लेकर जून 2022 तक किया गया था। महंत के खिलाफ पॉक्सो एवं एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। (भाषा/वेबदुनिया)

सम्बंधित जानकारी

भारतीय छात्रों को जस्टिन ट्रूडो ने दिया बड़ा झटका, कनाडा ने फास्ट-ट्रैक वीजा किया समाप्त

हिमाचल में तेज हुई समोसा पॉलिटिक्स, BJP MLA ने CM को भेजे 11 समोसे

यूपी CM के पहनावे को लेकर अखिलेश यादव का तंज, सिर्फ कपड़ों से कोई योगी नहीं बनता

जमानत याचिका मामले में SC ने दिखाई सख्‍ती, कहा- एक दिन की देरी मूल अधिकारों का उल्लंघन

खरगे ने BJP पर लगाया भड़काऊ भाषणों के जरिए मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप

कश्मीर में बढ़ा आधुनिक हीटिंग उपकरणों के प्रचलन, घटी कांगड़ी की मांग

भारत दे रहा EU को सबसे ज्‍यादा ईंधन, जानिए क्‍या है रूस से कनेक्‍शन

LIVE: कौन बनेगा महाराष्‍ट्र का CM, गठबंधन के साझेदार करेंगे फैसला

बोकारो में पीएम मोदी बोले, भर्ती माफिया को पाताल में से भी ढूंढकर जेल भेजेंगे

UP : बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, घर में मिले पति-पत्‍नी और बेटे के शव

अगला लेख
More