चेन्नई। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आयकर विभाग द्वारा कथित तौर पर 127 किलोग्राम सोना और 170 करोड़ रुपए की नकदी बरामद किए जाने के मामले में गिरफ्तार खनन कारोबारी शेखर रेड्डी और उनके सहायक श्रीनिवासलू की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई 27 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।
इन लोगों को गत 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि इन दोनों ने 34 करोड़ रूपये के पुराने नोट बदलवाए थे। जांच एजेंसी ने कल रेड्डी के ऑडिटर प्रेमकुमार और ठेकेदारों रतनाम तथा रामचंद्रन को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार इन पांचों ने बीते आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के 24 दिनों के भीतर पुराने नोट बदलवाए थे। ये पांचों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश विजयलक्ष्मी ने इन पांचों की जमानत याचिकाओं और इनकी हिरासत की मांग के लिये सीबीआई आवेदन पर सुनवाई 27 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। (वार्ता)