Publish Date: Mon, 10 Dec 2018 (22:30 IST)
Updated Date: Mon, 10 Dec 2018 (22:54 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक डॉ. गगन भगत ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा विधानसभा भंग किए जाने को चुनौती दी थी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने की। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (डॉ. भगत) की याचिका में कोई दम नहीं है इसलिए याचिका खारिज की जाती है। (वार्ता)