शराब का सेवन करने वालों के लिए घर में शराब रखना आम बात है। ऐसे ही एक मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय दिया है। घर में शराब रखने के मामले में नियमों का हवाला देते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपराध मुक्त घोषित किया और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने को कहा।
खबरों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट घर में 132 बोतल शराब यानी 107.2 लीटर शराब रखने के मामले में सुनवाई कर रही थी। अभ्युक्त के घर 2020 में आबकारी विभाग ने पंचशील पार्क के पास रेड डाली थी, तब विभाग को उसके यहां से कुल 132 इंडियन और विदेशी शराब की बोतल मिली थीं।
तब आबकारी विभाग ने ये कहते हुए वो शराब जब्त कर ली कि उसके पास शराब स्टोर करने का कोई वैध लाइसेंस नहीं है। इसके अलावा जितनी अनुमति है उससे ज्यादा शराब रखी गई है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई।
बाद में इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के घर में 6 व्यस्क और 4 बच्चे हैं। ऐसे में नियम 20 के तहत 6 व्यस्कों वाले इस घर में जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है उन्हें घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोडका या रम शराब रखने की अनुमति है।
इसके अलावा वो घर में 108 लीटर वाइन और बीयर भी रख सकता है। ऐसे में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपराध मुक्त घोषित किया और दर्ज मुकदमा भी रद्द करने को कहा।