कोच्चि। प्रवर्तन निदेशालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी टीओ सूरज की 8.8 करोड़ रुपए की संपत्ति बुधवार को कुर्क कर ली। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (वीएससीबी) ने यह मामला दर्ज किया था।
राज्य के पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह के खिलाफ कार्रवाई धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत की गई।
ईडी ने एक ट्वीट कर कहा, 'ईडी ने पीएमएलए के तहत वीएसीबी, विशेष शाखा एर्नाकुलम के आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी टी ओ सूरज के कुल 8.80 करोड़ रुपए के चार वाहन, 13 अचल संपत्तियां (केरल में) और 23 लाख रुपए की नकदी कुर्क कर ली।'
पिछले साल मुवाट्टुपुझा की एक अदालत में दायर आरोपपत्र में कहा गया कि पूर्व पीडब्ल्यूडी सचिव सूरज ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 11 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। सूरज कुछ महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए।