Publish Date: Friday, 30 January 2026 (17:42 IST)
Updated Date: Friday, 30 January 2026 (01:44 IST)
कोहिमा। नगालैंड के दीमापुर जिले में रविवार को प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और जिला पुलिस जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर जिलाधिकारी ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं जिसमें अगले आदेशों तक किसी भी व्यक्ति पर हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। यह आदेश रविवार से प्रभावी हो गया है और संपूर्ण जिले में लागू रहेगा।
गौरतलब है कि दीमापुर में नगर निकाय चुनावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर संयुक्त जिला समन्वय समिति ने शनिवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया है, जो 1 फरवरी तक जारी रहेगा। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। (वार्ता)