Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

दिल्ली में बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार ने लगाया यह आरोप...

हमें फॉलो करें दिल्ली में बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार ने लगाया यह आरोप...
, सोमवार, 2 अगस्त 2021 (18:57 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके माता-पिता ने आरोप लगाया है कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुराने नांगल गांव में श्मशान घाट के पुजारी ने उनकी सहमति के बिना बच्ची का अंतिम संस्कार करा दिया। पुलिस ने बताया कि एक पुजारी समेत 4 लोगों को घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि बच्ची अपने माता-पिता के साथ गांव में श्मशान घाट के सामने किराए के घर में रहती थी। रविवार शाम साढ़े पांच बजे वह अपनी मां को सूचित करके श्मशान घाट में लगे पानी के कूलर से ठंडा पानी लेने गई थी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शाम छह बजे श्मशान घाट के पुजारी राधेश्याम और बच्ची की मां को जानने वाले दो-तीन अन्य लोगों ने उसे वहां बुलाया और बेटी का शव दिखाकर दावा किया कि कूलर से पानी लेने के दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। उसकी बाईं कलाई और कोहनी के बीच जलने के निशान थे और उसके होंठ भी नीले पड़ गए थे।

अधिकारी ने बताया कि पुजारी और अन्य लोगों ने उसकी मां को पुलिस को सूचना देने से मना करते हुए कहा कि पुलिस मामला बना देगी और पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक बच्ची के अंगों को चुरा लेंगे, इसलिए उसका अंतिम संस्कार करना बेहतर है।

पुलिस के मुताबिक, बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया, बाद में महिला ने अपने पति के साथ हंगामा किया और कहा कि उनकी सहमति के बिना अंतिम संस्कार किया गया है। वहां 200 ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली कैंट थाने को रात करीब साढ़े दस बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) इंगीत प्रताप सिंह ने कहा, उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। महिला ने बयान दिया और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। एफएसएल टीम और अपराध दल को घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया है।

पुलिस ने बताया कि बच्ची की मौत के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान राधेश्याम (पुजारी), कुलदीप, लक्ष्मी नारायण और सलीम के रूप में हुई है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।(भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आंध्र प्रदेश में 300 कुत्तों को जहर देकर मारा, इस तरह हुआ खुलासा...