क्रूज डग्स के मामले में आर्यन खान और उनके 2 साथियों की जमानत मंजूर करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को फैसले की विस्तृत कॉपी जारी की। अदालत ने कहा कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से लिए गए व्हाट्सऐप चैट से पता चलता है कि ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उसने, मर्चेंट और धमेचा और मामले के अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो।
खबरों के अनुसार, क्रूज ड्रग्स के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी। अदालत ने कहा कि आर्यन के फोन से जो व्हाट्सअप चैट सामने आए हैं, उनमें ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है।
इसके साथ ही अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि तीनों आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों तक जेल में रह चुके हैं। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं करवाया, जिससे यह पता चल सके कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं।