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महाराष्ट्र में हिट एंड रन का एक और मामला, महिला को कुचला

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 10 जुलाई 2024 (16:10 IST)
Another case of hit and run in Maharashtra: महाराष्ट्र में ‘हिट एंड रन’ का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें नासिक शहर में एक तेज रफ्तार कार ने 31 वर्षीय एक महिला को कुचल दिया। ALSO READ: हिट एंड रन मामले में कैसे पकड़ा गया शिवसेना नेता का बेटा मिहिर शाह?
 
पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को हुई और 51 वर्षीय कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया था, लेकिन उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के समय वह नशे में था। गंगापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान ध्रुव नगर निवासी देवचंद रामभाऊ तिडमे के रूप में की गई है। वह यहां सतपुर एमआईडीसी इलाके में एक कंपनी में काम करता है। ALSO READ: 18 हजार का बिल, BMW कार से मौत, आखिर महिला को कुचलने से पहले क्‍या कर रहा था मिहिर शाह?
 
उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान हनुमान नगर निवासी अर्चना किशोर शिंदे के रूप में की गई है। वह शाम करीब छह बजे काम से पैदल घर लौट रही थी तभी गंगापुर रोड के समीप बरदान फाटा-शिवाजी नगर रोड पर तेज रफ्तार से आ रही कार ने पीछे से उसे टक्कर मारी। ALSO READ: Mumbai BMW hit and run case : मुंबई हिट एंड रन केस के मुख्‍य आरोपी मिहिर शाह को पुलिस ने किया गिरफ्तार
 
उन्होंने बताया कि महिला को सिर में गंभीर चोट आयी। उसे एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना से पहले विपरीत दिशा से आ रहे दो युवकों ने कार को तेज गति से महिला की ओर बढ़ते देखा था और उन्होंने चालक को सतर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन कार चालक ने रफ्तार कम नहीं की और कार ने शिंदे को टक्कर मारी। इसके बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया।
 
यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। घटनास्थल पर मौजूद एक नागरिक ने कार का नंबर लिख लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में पुलिस चालक के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। दुर्घटना के वक्त वह अपने घर जा रहा था।
 
पुलिस ने बताया कि उसकी मेडिकल जांच में पता चला कि वह दुर्घटना के वक्त शराब के नशे में था जिससे उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और शिंदे को टक्कर मारी। घटना के बाद उसने महिला की मदद नहीं की और इसके बजाय घर चला गया। अधिकारी ने बताया कि गंगापुर पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और मोटर वाहन कानून के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। (भाषा)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala (फाइल फोटो)

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