लखनऊ। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर और समाजसेवी नूतन ठाकुर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) छवि अस्थाना ने यह आदेश विवेचक दीपन यादव द्वारा अदालत को दिए गए प्रार्थना पर के आधार पर दिया। कुर्की की कार्यवाही उस महिला के गाजियाबाद निवास पर की जाएगी।
श्रीमती ठाकुर ने इस बारे में बुधवार को एक बयान जारी कर यहां बताया कि यह मुक़दमा 22 जून 2015 को गोमतीनगर थाने में दर्ज किया था, जिसमे तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति द्वारा महिला आयोग की सहायता से उन्हें और ठाकुर को फर्जी रेप केस में फंसाने का आरोप लगाया गया था। अप्रैल 2017 में प्रजापति को मामले में गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
इसी मामले में फरारी के खिलाफ उद्घोषणा होने के बाद भी अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं होने पर उन दोनों के खिलाफ गोमतीनगर थाने में मामला दर्ज कराया। (वार्ता)