नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल में कोयला खनन घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले की अदालती सुनवाई में शामिल नहीं होने के चलते आरोपी विनय मिश्रा को भगोड़ा घोषित किया है। मिश्रा तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी का सहयोगी है। ईडी ने इस मामले में पिछले साल मई में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत मिश्रा को भगोड़ा घोषित किया गया, जिसके तहत आरोपी के लिए अदालत के समक्ष पेश होना आवश्यक होता है।
मिश्रा (36) उस मामले में आरोपी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रहा है।
ईडी ने मामले में बनर्जी और रुजिरा से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए थे। ईडी का कहना है कि मिश्रा कभी भी जांच में शामिल नहीं हुआ। ईडी ने इस मामले में पिछले साल मई में आरोप पत्र दाखिल किया था।(भाषा)