UP : सांप काटने से मौत पर मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, जारी हुआ आदेश

Webdunia
रविवार, 11 जुलाई 2021 (19:04 IST)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित करते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि अब सांप के काटने से यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सरकारी मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मौत की घटना के 7 दिनों के भीतर ही तय सरकारी मुआवजे की राशि मृतक के परिजनों को दे दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा।

राज्य आपदा घोषित होने के बाद अब हर एक मौत में पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि राज्य में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

LoC से सटे उड़ी को भूतिया शहर बना दिया पाक गोलाबारी ने

भारत को कैसे मिलेगा POK, सेना के पूर्व DGMO ने बताया तरीका

अमेरिका में कर लगने से भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना होगा महंगा

पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करेंगे भारत के सांसद, कांग्रेस से कौन कौन?

नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुई बहादुर K9 सिपाही ‘रोलो’!

सभी देखें

नवीनतम

सैन्य कार्रवाई की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना अपराध : राहुल गांधी

4 आदतें जो आपको 100 साल तक जिंदा रख सकती हैं

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने तीर्थ स्थलों के प्रबंधन के लिए परिषद के गठन को मंजूरी दी

मथुरा में पकड़े गए 90 बांग्लादेशी नागरिक, 10 साल से रह रहे थे

असदुद्दीन ओवैसी बोले, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो, लेकिन...

अगला लेख