12 years imprisonment to the accused of raping an 80 year old woman in Delhi : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 80 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को रेप, अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश करने, चोरी और मारपीट करने के आरोप में दोषी मानते हुए सजा दी। अदालत ने कहा कि यह घटना सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आघात है।
खबरों के अनुसार, दिल्ली की तीस हजारी जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश आंचल ने 80 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अंकित उर्फ मोगली के खिलाफ मामले की सुनवाई की और उसे दुष्कर्म, घर में जबरन घुसने, चोरी और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराते हुए 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने पिछले माह दिए गए अपने फैसले में कहा, अपनी विस्तृत गवाही में पीड़िता ने बताया कि वह दोषी के सामने हाथ जोड़ती रही, इसके बावजूद उसके साथ वीभत्स तरीके से दुष्कर्म किया। घटना के तुरंत बाद जब महिला की मेडिकल जांच की गई तो उसके चेहरे, हाथ और छाती पर चोट के निशान पाए गए।
कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 12 साल की सजा, घर में अनाधिकृत प्रवेश करने के मामले में 5 साल की सजा और मारपीट के आरोपी में छह महीने की सजा सुनाई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी अंकित बेड पर पड़ीं बुजुर्ग महिला के घर में घुसा और उसे पीटा और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि अपराध क्षणिक आवेग में या किसी मजबूरी में किया गया था। इसके बजाए मामले के तथ्य बताते हैं कि दोषी ने अपराध केवल यौन इच्छा को संतुष्ट करने के लिए किया था।
Edited By : Chetan Gour