नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1,900 गैर सरकारी संगठनों को चेतावनी दी है कि यदि वे विदेशी चंदे के लिए निर्धारित अपने बैंक खातों की पुष्टि करने में नाकाम रहेंगे तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नियमों के मुताबिक सभी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी चंदा एक ही निर्धारित बैंक खाते में प्राप्त होना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से वित्तीय चंदा प्राप्त करने से संबंधित एफसीआरए के विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम के तहत पंजीयन करवाना होता है।
सात जून को मंत्रालय ने 2,025 गैर सरकारी संगठनों को एक पखवाड़े के भीतर अपने खातों की पुष्टि करवाने को कहा था। ऐसा नहीं करने वाले गैर सरकारी संगठनों को इस हफ्ते भेजे नोटिस में गृह मंत्रालय ने कहा, 'यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में संगठनों ने अब तक अपने विदेशी चंदे के लिए तय बैंक खाते की पुष्टि नहीं करवाई है।'
इसमें गैर सरकारी संगठनों से अपने बैंक खातों की तुरंत पुष्टि करवाने को कहा गया और चेतावनी दी गई है कि इसका पालन नहीं करने की दशा में एफसीआरए नियमों के तहत उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय के मुताबिक, अब तक कुल 1,927 गैर सरकारी संगठनों ने अपने बैंक खातों की पुष्टि नहीं की है।