Delhi Services Bill : केंद्र सरकार आज पेश कर सकती है दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पदस्थापना के संबंध में अध्यादेश के स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच गुरुवार को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया।
लोकसभा में 4 घंटे की चर्चा : मई में, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था। करीब चार घंटे की चर्चा के बाद दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा से पारित हो गया था। चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था।
शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेशों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र को उसके लिए नियम बनाने का भी पूरा अधिकार है।
कांग्रेस ने जारी किया व्हिप : दिल्ली सेवा विधेयक को राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना के बीच कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनसे सोमवार को उच्च सदन के स्थगन तक सदन में मौजूद रहने को कहा है। उच्च सदन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने चार अगस्त को तीन-पंक्ति वाला व्हिप जारी किया, जिसमें कहा गया कि सात अगस्त को राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
मुख्य सचेतक ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सात अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से सदन के स्थगन तक उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें।
राज्यसभा में पार्टी के सदस्यों को रविवार को एक पत्र भी भेजा गया। इस पत्र में कहा गया कि सात अगस्त, को पूर्वाह्न पौने 11 बजे से सदन के स्थगन तक राज्यसभा में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें, क्योंकि विधायी कामकाज के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर मतदान किया जाएगा। तीन-पंक्ति का व्हिप इस संबंध में पहले ही जारी किया जा चुका है।
तकरार जारी : दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और मोदी सरकार में तकरार जारी है। आप ने दिल्ली से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना के बीच व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को सोमवार और मंगलवार को संसद के उच्च सदन में मौजूद रहने को कहा है। आप ने व्हिप जारी कर अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को सोमवार सुबह 11 बजे से सदन में मौजूद रहने को कहा है।
Edited by navin rangiyal/भाषा